राम रहीम को भरना होगा नुकसान का हर्जाना, कोर्ट ने मांगा डेरा सच्चा सौदा की संपत्तियों का ब्यौरा

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि स्वयंभू बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह के अनुयायियों द्वारा की जा रही हिंसा और आगजनी के कारण हुई क्षति की भरपाई डेरा सच्चा सौदा से करायी जाए। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने डेरा प्रमुख के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में सीबीआई अदालत के फैसले से उपजी स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा सरकार को जरूरत पड़ने पर हथियार या बल का इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया।

 

पंचकुला में उग्र भीड़ को काबू करने की कोशिश करते सुरक्षाकर्मी
(फोटो-Reuters)

 

 

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि पीठ 26 अगस्त को आगे की सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश एस सिंह सरोन, न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पूर्ण पीठ पंचकूला के एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में निषेधाज्ञा के बावजूद जिले में कथित रूप से 1.5 लाख से अधिक लोगों के प्रवेश करने के साथ कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जतायी गयी है।जैन के अनुसार अदालत ने आदेश दिया कि कोई भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक नेता कोई भड़काऊ बयान नहीं दे और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। जैन ने कहा कि पीठ ने आदेश में कहा, ‘‘स्थिति से निपट रहे अधिकारी बिना भय के और निष्पक्षता के साथ अपना काम करे। अगर कोई अधिकारी कर्तव्य के निर्वहन में चूकता है तो उसके खिलाफ अदालत कड़ी कार्रवाई करेगी।

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