Pryagraj: उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद / विधायक अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई।
उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 364 A के तहत इन्हें दोषी ठहराया। कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ अहमद सहित सात आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है