अब नहीं चलेगी बिल्डर की दबंगई , कस्टमर होगा राजा

रीयल एस्टेट कानून –

 
‘खरीदार होगा बादशाह’
बहुप्रतीक्षित रीयल एस्टेट कानून आज से प्रभावी हो गया। रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून रीयल एस्टेट क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता का वादा करता है। सरकार ने इस कानून के क्रियान्वयान को एक ऐसे युग की शुरुआत कहा है जहां खरीददार बाजार का बादशाह होगा।
पिछले साल संसद ने पारित किया था अधिनियम
सरकार ने मकानों के खरीददारों को बचाने और असली निजी रीयल एस्टेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए यह कानून लाया है। रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 पिछले साल मार्च में संसद से पारित हुआ था। उसकी सभी 92 धाराएं एक मई से प्रभावी हो जाएंगी।
अभी इन राज्यों ने दी है मंजूरी
हालांकि केवल 13 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने ही अबतक नियम अधिसूचित किए हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और बिहार, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दीव, लक्षद्वीप आदि ने नियम अधिसूचित किए हैं।
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