आय से अधिक मामले में वीरभद्र को झटका

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। न्यायालय ने आय से अधिक हवाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका आज खारिज कर दी। न्यायाधीश आर के गोवा ने सिंह और अन्य की तरफ से प्राथमिकी रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद सिंह और उनके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप का मुकदमा चलेगा। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) इस मामले को लेकर सिंह पर लगातार आक्रामक बनी हुई है।

हिमाचल प्रदेश में इसी वर्ष चुनाव भी होने हैं। इस मामले में सिंह की पत्नी एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह के अलावा उनका पुत्र आरोपी है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 83 वर्षीय सिंह के कई ठिकानों पर छापा मार चुका है। सिंह पर आरोप है कि जब वह मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में इस्पात मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने आय के ग्यात स्रोतों की तुलना में 6.3 करोड़ रुपए अधिक अर्जित किए। वह वर्ष 2009 से 2011 तक इस्पात मंत्री थे।

केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई)ने पिछले साल सितंबर में सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और शिमला तथा दिल्ली सहित 13 जगहों पर छापेमारी भी की थी। सीबीआई की प्राथमिकी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मार्च 2015 में सिंह और उनकी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सिंह ने याचिका को “राजनीतिक द्वेष” बताया था और इसे रद्द करने का आग्रह किया था, किन्तु हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दी थी।

 

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