उत्तर प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने दी 1.72 लाख शिक्षामित्रों को राहत लेकिन पास करना होगा TET

उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहत की खबर लेकर आया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि समायोजित किए गए 1.72 लाख शिक्षामित्रों को हटाया नहीं जाएगा। हालांकि कोर्ट ने भी कहा है कि शिक्षामित्रों के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने भर्ती के लिए शिक्षामित्रों को दो मौके दिए हैं। उन्हें दो भतिर्यों के अंदर परीक्षा पास करनी होगी, इसमें उन्हें अनुभव का भी वेटेज मिलेगा। बता दें उत्तर प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को समायोजित किया जाना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को रद्द कर दिया था जिसके खिलाफ शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

 

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