बेंगलुरू: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री तथा जनता दल (सेक्युलर) नेता एचडी कुमारस्वामी की अग्रिम जमानत याचिका को बेंगलुरू की एक कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है. याचिका रद्द होने पर कुमारस्वामी की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है. उन पर अवैध खनन के आरोप हैं.
गौरतलब है कि वर्ष 2006-2007 के दौरान मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर एक निजी खनन कंपनी जनथाकल खनन कंपनी को फायदा पहुंचाकर बड़े पैमाने पर खनन घोटाले को अंजाम देने के आरोप हैं. जनथाकल कंपनी पर अवैध रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क की ढुलाई करने का आरोप है. हालांकि कुमारस्वामी ने जनथाकल खनन मामले में स्वयं पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया था.
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