नई दिल्ली, 05 जुलाई। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की नागरिकता का ब्योरा देने को कहा है। इस बारे में आयोग ने आरटीआई की याचिका के तहत मांगी गई सभी जानकारियां 15 दिन के अंदर तलब की हैं।
उज्जैन के एक आरटीआई याचिकाकर्ता ने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर सोनिया गांधी समेत विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता दिये जाने का ब्योरा मांगा था। याचिकाकर्ता ने सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की भी मांग की थी। इसमें सोनिया के भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन, उसके समर्थन में लगाई गई दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, अधिसूचना, आदेश और इससे जुड़े नियमों का भी ब्योरा मांगा है। साथ ही वेरीफिकेशन की प्रक्रिया का भी लेखा-जोखा मांगा गया है। लेकिन चूंकि विदेश मंत्रालय ने इस याचिका को गृह मंत्रालय के हवाले कर दिया था इसलिए विदेश मंत्रालय ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।
लिहाजा, अब मुख्य चुनाव आयुक्त आरके माथुर ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया कि वह इस याचिका का जवाब दे। माथुर ने कहा कि अब तक के रिकार्ड से स्पष्ट है कि गृह मंत्रालय की ओर से भी कोई जवाब उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए उसे याचिकाकर्ता को आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर जवाब देना चाहिए। उन्होंने गृह मंत्रालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को भी अगली सुनवाई पर पेश होने का आदेश दिया है।
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