नयी दिल्ली . उच्चतम न्यायालय ने भूमि घाेटाला मामले में तमिलनाडु के खाद्य मंत्री के. कामराज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने को लेकर राज्य सरकार के समक्ष आज कई सवाल खड़े किये। न्यायालय ने सी. बी. एस. कुमार की याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा कि क्या कोई मंत्री कानून से ऊपर होता है। शीर्ष अदालत ने यह भी पूछा कि इस मामले में राज्य सरकार ने अभी तक प्राथमिकी क्याें नहीं दर्ज करायी है।
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