
सुलतानपुर(बब्लू मिश्रा) जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने बताया की राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा फसलों की कटाई के उपरांत बचे हुए भूसे को प्रतिषिद्ध करने के निर्देश देये गए हैं। उन्होंने बताया की कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने से रोकने हेतु कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीन स्ट्रारिपर विद बाइंडर अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना है।
उन्होंने बताया की खेतों में फसलों का अवशेष जलाया जायेगा तो कृषकों को नियमानुसार एक एकड़ तक पराली जलाने वाले को 2500 रूपये, 1 से 05 एकड़ तक पराली जलाने वाले कृषक को 05 हजार रूपये तथा 05 एकड़ से अधिक पराली जलाने पर कृषकों को 15 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा। जिलाधिकारी कल सायं जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय पर आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे।
जिलाधिकारी ने राजस्व, पुलिस तथा कृषि विभाग से सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि उनके क्षेत्र में कोई किसान अपने खेत में फसल अवशेष जलाते हुए पाया जाता है तथा कम्बाइन धारक बिना स्ट्रारिपर अथवा भूसा बनाने वाली मशीन के कम्बाइन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय। इस अवसर पर बैठक का संचालन करते हुए उप निदेशक कृषि शैलेन्द्र कुमार शाही ने बताया की जनपद में कुल 22 कम्बाइन मशीन धारक है तथा 21612 ट्रैक्टर है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक पवन कुमार, सी.डी.ओ रामयज्ञ मिश्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ उप जिलाधिकारी सदर पवन अग्रवाल, जिला सूचना अधिकारी आर. बी. सिंह , समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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