सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सीएस कर्णन को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन द्वारा जारी किए किसी भी आदेश को प्रकाशित और प्रसारित करने पर भी रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश की पालत तत्काल प्रभाव से करने को कहा.
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