
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,14 दिसंबर 2022,नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जारी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने सोमवार को पहले ही दिन निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने पर मंगलवार तक के लिए रोक लगाई थी।
मंगलवार को दूसरे दिन हुई सुनवाई में बुधवार तक चुनाव तारीखों के ऐलान पर पुनः रोक लगा दी , कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सरकार ने ओबीसी कोटे का आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये ट्रिपल टेस्ट फामूर्ले का अनुपालन नहीं किया है।
यह आदेश जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने वैभव पांडेय की याचिका पर पारित किया।निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के समय हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राज्य सरकार ने समय मांगा है।
ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश हुआ होगा, इसके बाद मामले की सुनवाई हो रही होगी । तब तक राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से हाईकोर्ट ने रोका है।
@ फोर्थ इंडिया न्यूज़ टीम
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