नई दिल्ली. गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने पिंकी सरकार केस में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरिंदर कोली को मृत्युदंड का फैसला सुनाया है. सीबीआई कोर्ट ने इस केस को दुर्लभ से दुर्लभ माना है. इससे पहले गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने सनसनीखेज निठारी हत्याकांड से जुड़े एक मामले में कारोबारी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को दोषी ठहराया था.
न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सोमवार, 24 जुलाई को फैसला सुनाया. यह केस पिंकी सरकार (20) के मर्डर से संबंधित है. मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरिंदर कोली को इस मामले में अपहरण, बलात्कार और मर्डर का दोषी पाया गया था. अदालत ने अभियोजन पक्ष के वकील जे. पी. शर्मा की दलीलों पर गौर किया. शर्मा ने अदालत से कहा कि वैज्ञानिक तथ्यों से यह साबित हो चुका है कि कोली ने युवती का अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी. उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की.
5 अक्टूबर, 2006 के दिन जब पिंकी सरकार अपने ऑफिस से घर वापस आ रही थी. कोली ने सरकार का अपहरण कर न सिर्फ उसका मर्डर किया बल्कि सिर धड़ से अलग कर दिया. कोली ने खोपड़ी को घर के पिछले हिस्से में फेंक दिया. इसे बाद में सीबीआई की मदद से बरामद किया गया. खोपड़ी का डीएनए पीड़िता के माता-पिता के डीएनए से मैच कर गया. कोली के पास बरामद पीड़िता के कपड़ों की पहचान भी उसके माता-पिता ने की थी. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पंढेर इस पूरी आपराधिक साजिश में शामिल था.
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