मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में शहाबुद्दीन की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये पेशी हुई. पेशी के दौरान अधिवक्ताओं ने शहाबुद्दीन के नार्को टेस्ट, ब्रेन मैंपिंग व लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की सीबीआइ की अर्जी पर बहस की. इसके बाद अदालत ने शहाबुद्दीन को अधिवक्ताओं से विचार-विमर्श कर चार जुलाई तक लिखित जवाब देने को कहा है.
सीबीआइ ने राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में अर्जी देकर आरोपित शहाबुद्दीन का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैंपिंग व लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की है. दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन की 15 जून को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई थी. उससमय शहाबुद्दीन ने कोर्ट को बताया था कि वह अभी अपने अधिवक्ता से विचार विमर्श कर रहे हैं. अधिवक्ताओं से विचार-विमर्श करने के बाद ही वह अपनी सहमति या असहमति अदालत को बतायेंगे. वहीं, शहाबुद्दीन का कहना है कि उन्होंने सीबीआई के सभी सवालों के जबाब दे दिये हैं. ऐसे में नार्को टेस्ट, ब्रेन मैंपिंग व लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का कोई औचित्य नहीं है. मालूम हो कि शहाबुद्दीन की सहमति लिये बिना ये सभी टेस्ट नहीं कराये जा सकते.
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