
सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप में गिरफ्तार हुए हाईकोर्ट के पूर्व जज सीएस कर्णन को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने पूर्व जज को जमानत देने से मना कर दिया। फिलहाल कर्णन को जेल में ही रहना होगा।
SC refused to grant interim bail to Justice (retd) CS Karnan. The Apex court also refused suspension of Karnan’s 6 months jail sentence. pic.twitter.com/oWadi3gr1i
— ANI (@ANI_news) June 21, 2017
सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि 7 जजों की संविधान पीठ ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनवाई थी। ऐसे में ये बेंच उस आदेश पर कोई सुनवाई नहीं कर सकती।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी न्यायिक अनुशासन के तहत काम कर सकता है। अगर कोई भी राहत लेनी है तो चीफ जस्टिस के सामने केस को रखना होगा।
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