लखनऊ। पेट्रोल पंप में चल रही घटतौली को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से जबाव मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकार ने इन पंम्प मालिकों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की है।
क्या कहना है जस्टिस का
जस्टिस सुधीर अग्रवाल और वीरेंद्र कुमार की खंडपीठ ने डॉ अशोक निगम की जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन सहित सभी पक्षों को आदेश दिए हैं कि वह कोर्ट को एक शपथ पत्र देकर बताएं कि पेट्रोल पंम्प मालिकों के खिलाफ अभी तक आपराधिक मामले की कार्रवाई की या नहीं। कोर्ट ने आगामी 22 मई तक जवाब देने का आदेश दिया है।
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