बैंकिंग लेनदेन के लिए अब देने होंगे ज्यादा पैसे. जानने के लिए पढ़े

नई दिल्ली ।

1 जुलाई से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) के बाद बैंक से जुड़ी तमाम सेवाएं महंगी हो जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने फाइनेंशियल सर्विसेज पर सर्विस टैक्स को बढ़ा दिया है। इसे अब 18 फीसद कर दिया है जो पहले 15 फीसद पर था। यानी इसमें सीधे तीन फीसद का इजाफा होगा। इस हिसाब से बैंकिंग संबंधी तमाम सेवाओं का महंगा होना तय है।

मिनिमम बैलेंस:
जीएसटी लागू होने के बाद आप अगर अपने बैंक अकाउंट में एवरेज मिनिमम बैलेंस को मैंटेन नहीं रखेंगे को आपको ऐसा करना भारी पड़ेगा। मिनिमम बैलेंस मैंटेन नहीं करने पर आपको इसके लिए शुल्क देना होगा, साथ ही इस पर आपको सर्विस टैक्स भी देना होगा। जीएसटी के बाद यह 15 फीसद के बजाए 18 फीसद के हिसाब से वसूला जाएगा। यानी बैंक से जुड़ी इस सेवा का महंगा होना तय है।

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