यूपी में बिना पंजीकरण बिल्डर्स नहीं बेच सकेंगे मकान

लखनऊ – रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की वेबसाइट बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे। बिल्डर्स को इस पर अपने प्रॉजेक्ट को पंजीकृत कराना होगा। गैरपंजीकृत प्रॉजेक्ट्स के मकान-दुकान एक अगस्त से नहीं बेचे जा सकेंगे। बिल्डरों को पंजीकरण कराने के लिए केवल छह दिन मिलेंगे। केंद्र ने बिल्डर्स की जालसाजी से बचाने के लिए रियल एस्टेट ऐक्ट बनाया था।

यूं होगा पंजीकरण नंबर का इस्तेमाल
बिल्डर अपने प्रॉजेक्ट की बिक्री का जब भी विज्ञापन निकालेगा, उसे रेरा के पंजीकरण नंबर का उल्लेख करना होगा। इस नंबर से खरीदार या आवंटी यह जान सकेगा कि प्रॉजेक्ट की क्या डीटेल अथॉरिटी को बताई गई है। अगर खरीदार वेबसाइट पर दी गई जानकारी और मौके की स्थिति में अंतर पाता है तो वह अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल में शिकायत कर सकता है।

नहीं करवाया पंजीकरण तो पेनल्टी

जो 31 जुलाई तक पंजीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें पेनल्टी देनी होगी। अगस्त से अगले छह महीने में पंजीकरण कराने के लिए बिल्डर को केवल दो मौके मिलेंगे। इसके बाद भी अगर बिल्डर पंजीकरण नहीं कराता है तो उसके प्रॉजेक्ट को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अगस्त में रजिस्ट्रेशन कराने वाले बिल्डरों को पहले दो माह में 10 प्रतिशत, फिर अगले दो माह में 10 प्रतिशत से ज्यादा पेनल्टी देनी होगी। देर से रजिस्ट्रेशन कराने का कारण भी बताना होगा।

31 जुलाई से पहले करवाएं रजिस्ट्री
ऐक्ट के लागू होने के बाद कुछ दिक्कत पहले पूरे हुए प्रॉजेक्ट्स के साथ आ सकती है। 30 अप्रैल से पहले जो प्रॉजेक्ट्स पूरे हो गए और आवंटियों ने कब्जा ले लिया है लेकिन उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई है तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे में जानकारों की तरफ से हिदायत है कि जो भी फ्लैट-दुकान उस अवधि में खरीदे जा चुके हैं तो उनकी रजिस्ट्री 31 जुलाई से पहले ही करा ली जाए। एक अगस्त से रजिस्ट्री के दौरान विशेष नंबर का इस्तेमाल करना होगा।

ऐशबाग में एलडीए की ग्रुप हाउसिंग
रियल स्टेट रेग्युलेशन ऐक्ट के प्रभावी होने का बाद एलडीए अपनी पहली ग्रुप हाउसिंग ऐशबाग-भदेंवा में लॉन्च करेगा। 248 फ्लैट की इस ग्रुप हाउसिंग का बुधवार को रेग्युलेटरी अथॉरिटी की साइट पर रजिस्ट्रेशन खोलने जा रहा है। अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन खोलने के लिए आईडी जनरेट होने के बाद एलडीए इसका रजिस्ट्रेशन खोल पब्लिक से आवेदन मांगना शुरू कर देगा। इस योजना के साथ एलडीए अपना रजिस्ट्रेशन रेरा में करवा लेगा। बचे हुए प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन बाद में कराकर फ्लैट बेचे जाएंगे।

6500 फ्लैट हैं खाली
एलडीए की चल रही योजनाओं में करीब 6500 फ्लैट खाली पड़े हैं। इनका रजिस्ट्रेशन खोलने के लिए एलडीए को रेरा की साइट पर इन प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद ही एलडीए फ्लैट बेच सकेगा। ऐसे में अभी चल रहे प्रॉजेक्ट रेरा के दायरे में आ जाएंगे।

ये योजनाएं रेरा के दायरे में
समाजवाजी लोहिया एन्क्लेव देवपुर पारा, फाल्गुनी अपार्टमेंट कानपुर रोड, पूर्वा अपार्टमेंट कानपुर रोड, आद्रा अपार्टमेंट कानपुर रोड, मृगशिरा अपार्टमेंट कानपुर रोड, पारिजात अपार्टमेंट गोमती नगर विस्तार, सरगम अपार्टमेंट जानकीपुरम आदि।

परिषद करवाएगा 12 प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन
रियल स्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी की साइट पर आवास विकास बुधवार को अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। परिषद कोई नया प्रॉजेक्ट न लाकर बचे हुए प्रॉजेक्ट के बाकी फ्लैट का रजिस्ट्रेशन करवाएगा। इसको लेकर अपर आवास आयुक्त राजेश पांडेय ने मंगलवार को बैठक की।

 

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