लखनऊ: उत्तरप्रदेश के नौतनवां से निर्दलीय विधायक अमनमणि के खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वॉरेंट जारी कर दिया है। कोर्ट ये वॉरेंट एक अपहरण के मामले में जारी किया है। अमनमणि पर ये मामला राजधानी के गौतमपल्ली थाने से संबंधित है। ADG अदालत ने ये अरेस्ट वॉरंट जारी किया है।
6 अगस्त, 2014 को इसकी एफआईआर गोरखपुर के ठेकेदार ऋषि कुमार पांडेय ने दर्ज कराई थी। जिसमें अमनमणि और उसके साथियों पर अपहरण कर फिरौती मांगने और जानमाल की धमकी देने का आरोप लगाया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित अमनमणि और संदीप त्रिपाठी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
सरकारी वकील अभय त्रिपाठी के मुताबिक, मंगलवार को आरोपितों पर आरोप तय होना था। अदालत में आरोपित संदीप हाजिर था लेकिन अमनमणि उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा आरोप तय नहीं हो सके। अदालत का कहना था कि मामले को लंबित करने के इरादे से मुल्जिम हाजिर नहीं हो रहे हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
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