नई दिल्ली। विमान यात्रा के दौरान दुव्र्यवहार या अभद्र व्यवहार करना अब यात्रियों को महंगा पड़ेगा। इसके लिए अब उन्हें तीन माह से दो साल तक के लिए विमान यात्रा के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने आजच्नो फ्लाइ लिस्ट’ जारी की। यह लिस्ट तीन स्तरीय है।
इस लिस्ट के अनुसार विमान यात्रा के दौरान आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग और अभद्र इशारे करने पर तीन माह तक, धक्का देने, मारने, पीटने और गलत तरीके से छूने जैसी शारीरिक हिंसा पर छह माह तक और जीवन को खतरे में डालने, विमान प्रणाली को क्षति पहुंचाने आदि पर दो साल तक विमान यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
किसी को नो फ्लाई लिस्ट में डालने के अलावा उसके खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। किसी यात्री की विमान यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की अगुवाई में बनाई गई स्वतंत्र समिति ही लेगी।