नई दिल्ली: विमान अपहरण की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से बने नए एंटी हाईजैकिंग कानून के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही यह कानून 5 जुलाई से लागू हो गया है। नया कानून 1982 के कानून की जगह आया है जिसे कमजोर माना जा रहा था। इसमें विमान के अंदर या जमीन पर किसी की हत्या करने वाले अपहरणकर्त्ता के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। इसे पिछले साल ही संसद की मंजूरी मिली थी।
पुराने कानून में सिर्फ उड़ान के दौरान विमान अपहरण की कोशिश के लिए प्रावधान थे जबकि नए कानून में जब विमान हवाई अड्डे पर खड़ा हो उस समय भी विमान या कर्मचारियों के प्रति अपराध को इस परिभाषा में शामिल किया गया है। यदि अपहरणकर्त्ता इस प्रयास में किसी की हत्या कर देता है तो उसके लिए मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। साथ ही अन्य परिस्थितियों में भी सजा को कठोर बनाया गया है।