आप अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं तो संभल जाएं। बहुत जल्द घर के बाहर गाड़ी पार्क करने पर जुर्माना लगेगा। दिल्ली सरकार की नई ड्राफ्ट पॉलिसी में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। जुर्माना लगाने का अधिकार नगर निगम यानी स्थानीय निकाय के पास होगा। नियम तोड़ने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
इस व्यवस्था के लिए एनजीटी के आदेशों को आधार बनाया गया है। ए श्रेणी की कॉलोनियों से इस व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी है। दिल्ली में पार्किग की व्यवस्था सीधे स्थानीय निकायों के पास है। नए प्रावधान से स्थानीय निकाय अधिक शक्तिशाली बनेंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए नई पॉलिसी में प्रावधान किया गया है। पॉलिसी पर आम जनता एक माह के भीतर अपनी राय दे सकती है। आम जनता को पार्किग बंदोबस्त से जोड़ा जा सके इसके लिए ये प्रावधान किए गए हैं। माना जा रहा है कि इससे मार्गो पर होने वाली भीड़-भाड़ को कम किया जा सकेगा। साथ ही जाम से भी राहत मिलेगी।
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