‘सिर कलम’ वाली टिप्पणी के केस में रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

रोहतक: भारत माता की जये नारा लगाने से इनकार करने वालों के खिलाफ पिछले साल की गई एक टिप्पणी को लेकर हरियाणा की एक अदालत ने योग गुर रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट हरीष गोयल ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख तीन अगस्त तय करते हुए रामदेव के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है. 12 मई को अदालत ने रामदेव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था.

मामले में शिकायतकर्ता के वकील ओ पी चुग ने बताया, ‘’आदेश के अनुसार रामदेव कल एक बार फिर अदालत में पेश होने में नाकाम रहे. कई समन और जमानती वारंट जारी करने के बावजूद वह पेश नहीं हुए.’’

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