सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि 32 हफ्ते की गर्भवती रेप पीड़िता बच्ची का गर्भपात नहीं कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को ठुकराते हुए यह फैसला दिया।
SC turns down abortion plea of 10-year-old rape survivor, who is 32 weeks pregnant. pic.twitter.com/i62rkorwiV
— ANI (@ANI_news) July 28, 2017
The Supreme Court rejected her plea and observed that it was too late for her to abort now.
— ANI (@ANI_news) July 28, 2017
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क देते हुए याचिका ठुकराई कि 32 माह की गर्भवती लड़की को गर्भ गिराने की अनुमति नहीं दी सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा गर्भपात से लड़की की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वह गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बताते चलें कि इसके पहले कोर्ट मामले को संज्ञान में लेते हुए गर्भपात कराने के बारे में चंडीगढ़ पीजीआई से पूछा था।
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