सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने वाले केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 जून) को कहा कि जबतक संविधान पीठ इस मामले की सुनावाई नहीं कर लेती तबतक फैसले पर रोक रहेगी। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करके आधार नंबर को परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन कार्ड) से जोड़ना जरूरी कर दिया था।
न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने चार मई को इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा था। सरकार ने आयकर अधिनियम में नई धारा 139 एए को शामिल किया था। याचिकाकर्ता ने खंडपीठ को बताया था कि आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के खतरनाक नतीजे होंगे। ‘यह न सिर्फ लोगों को प्रभावित करेगा, बल्कि छोटे व्यापारी भी इससे प्रभावित होंगे।’
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