अब इन लोगों को नहीं करना होगा PAN से आधार कार्ड लिंक

नई दिल्ली: इनकम टैक्स  डिपार्टमेंट ने आधार कार्ड को पैन से लिंक करना 1 जुलाई से जरूरी कर दिया है. डिपार्टमेंट के इस नियम से कई लोग अपने आधार को पैन से लिंक कराने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा नहीं करने से उन्हें आगे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.  लेकिन अब आईटी डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों को आधार से पैन लिंक करने से छूट दे दी है.

इन लोगों को मिली छूट

जिन लोगों को अब आधार कार्ड से पैन को लिंक नहीं करना होगा उनमें एन.आर.आई., भारत आए मेहमान, 80 साल से ज्यादा आयु के लोग शामिल हैं. इसके अलावा आसाम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासियों को भी आधार-पैन लिंक कराने की किसी तरह से कोई जरुरत नहीं है. हालांकि यह छूट तब ही मिलेगी, जब तक इनका आधार कार्ड न बना हो.

जारी किया एक पेज का सिंगल फॉर्म

 

जीएसटी लागू होने के बाद आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए मैन्युअल रूप से आधार कार्ड को  स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ने के लिए एक फार्म जारी किया है. इससे पहले ऑनलाइन और एसएमएस के जरिये भी आधार संख्या को पैन से जोड़ा जा सकता है.

आवेदक को पैन संख्या और आधार संख्या , दोनों में उल्लेख किए गए नामों की स्पेलिंग लिखनी होगी और इस बात की लिखित उद्घोषणा करनी होगी कि आवेदन- प्रपत्र में उसने जो आधार नंबर दिया है, उसे किसी अन्य पैन कार्ड के साथ नहीं जोड़ा है.

पैन को आधार से जोड़ना एक जुलाई से जरूरी हो गया है. इसके लिए एसएमएस और ऑनलाइन सुविधा पहले से है. पैन का आवेदन करने के लिए आधार का उल्लेख करना एक जुलाई से अनिवार्य कर दिया गया है.

 

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