आईजीआई हवाईअड्डे पर कैप्सूल के रूप में निगली गई लगभग 1 किलोग्राम कोकीन के साथ यात्री गिरफ्तार,

नयी दिल्ली,29 दिसंबर 2021, नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (आईजीआईए) के सीमा शुल्क अधिकारियों ने जबरदस्त तत्परता दिखाते हुए मनुष्य के पेट में विशेष रूप से डिजाइन किए गए कोकीन युक्त कैप्सूल के होने का एक और मामला उजागर किया है।

कुछ दिन पहले सीमा शुल्क अधिकारियों ने आईजीआईए के टर्मिनल-3 पर युगांडा की एक यात्री की पहचान की थी। इस यात्री की चाल और शरीर की गतिविधियां असामान्य थीं। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी तरह की सहायता की जरूरत हो, सीमा शुल्क अधिकारी ने सुविधा और सद्भावना की दृष्टि से उससे संपर्क किया। हालांकि, उस यात्री ने न केवल किसी भी सहायता लेने से इनकार कर दिया, बल्कि किसी भी तरह की बातचीत को लेकर अनिच्छा भी व्यक्त की। इस दौरान उसकी शरीर की गतिविधियां असहज ही दिख रही थीं।

इसके बाद यात्री के असामान्य व्यवहार को भांपते हुए सीमा शुल्क अधिकारियों ने उस पर नजरें बनाए रखीं। कुछ समय बाद जब यात्री ग्रीन चैनल को पार कर अंतरराष्ट्रीय आगमन हॉल के निकास द्वार के पास जा रही थी, उस समय सीमा शुल्क अधिकारियों ने यात्री को हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर, आखिरकार यात्री ने इस बात को उजागर किया कि उसने नशीले पदार्थ के 91 कैप्सूल निगल लिए हैं।

चूंकि, यह अचानक उत्पन्न हुई आपात स्थिति थी, इसलिए यात्री को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्स-रे स्कैनिंग से यह पता चला कि यात्री की बड़ी आंत (आरोही, अवरोही) सिग्मॉइड आदि अंडाकार कैप्सूलों से भरा हुआ था। विशेषज्ञ चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत निष्कासन प्रक्रिया को पूरा किया गया और इससे बैचों में कुल 91 कैप्सूल मिले।

यह पूरी निष्कासन इजेक्शन प्रक्रिया कई दिनों तक चली, जिसके दौरान सीमा शुल्क के कर्मचारी अस्पताल में चौबीसों घंटे निगरानी पर तैनात थे। इन 91 कैप्सूलों से 992 ग्राम सफेद पाउडर निकला। इसके बाद की गई जांच से पता चला कि यह पाउडर कोकीन है।

इसके बाद अस्पताल के अधिकारियों ने इस यात्री को सीमा शुल्क अधिकारियों के हवाले कर दिया। चूंकि एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन को देखते हुए 29.12.2021 को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 43 (बी) के तहत यात्री को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आगे की जांच की प्रक्रिया जारी है। इस महीने आईजीआई हवाईअड्डे पर कोकीन का पता लगाने की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 09.12.21 को दुबई से होते हुए लागोस से नई दिल्ली पहुंची एक नाइजीरियाई महिला के पास से 2,838 ग्राम कोकीन जब्त की गई थी।

आपको बताते चले कि कोकेन एक क्रिस्टलीय ट्रोपेन उपक्षार है, जो कोका पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। यह नाम “कोका” से आया है, जिसमें उपक्षार का प्रत्यय -ine लगाने से यह कोकेन बन गया। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक उत्तेजक और क्षुधा मारक है। गैर-औषधीय और सरकार द्वारा गैर-मंजूर प्रयोजनों में इसे रखना, उपजाना और वितरण करना दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में अवैध है। हालांकि इसका स्वतंत्र व्यावसायीकरण अवैध है और लगभग सभी देशों में गंभीर दंड वाला अपराध है, कई सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत माहौल में इसका इस्तेमाल दुनिया भर में व्यापक है।

नशीली पदार्थों की तस्करी के खतरे के खिलाफ आईजीआईए के सीमा शुल्क अधिकारियों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस साल हवाईअड्डे पर एनडीपीएस के तहत आने वाले नशीले पदार्थों की जब्ती का यह 24वां मामला है। अब तक 32 यात्रियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जब्त किए गए इन नशीले पदार्थों का अनुमानित मूल्य 845 करोड़ रुपये से अधिक होगा। @ फोर्थ इंडिया न्यूज़ टीम

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