आयकर फॉर्म 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में राहत

(अरुण सिंह चंदेल,वरिष्ठ पत्रकार)

नयी दिल्ली,आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार फॉर्म 15सीए/15सीबी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना आवश्यक है। वर्तमान में करदाता किसी भी विदेशी प्रेषण के लिए अधिकृत डीलर को संबंधित प्रति प्रस्तुत करने से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म 15 सीए के साथ-साथ फॉर्म 15सीबी में चार्टर्ड एकाउंटेंट सर्टिफिकेट, जहां लागू हो, को भी अपलोड करते हैं।
आपको बताते चले कि आयकर विभाग 7 जून, 2021 को अपना नया ई-दाखिलीकरण पोर्टल www.incometax.gov.in की शुरूआत करचूका है। इस नये ई-दाखिलीकरण पोर्टल का मकसद करदाताओं को सुविधा देना और उनको नया, परेशानी रहित अनुभव देना है। अब पोर्टल www.incometax.gov.in पर आयकर फॉर्म 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि करदाता 30 जून तक अधिकृत डीलरों को मैनुअल प्रारूप में उपर्युक्‍त फॉर्म प्रस्‍तुत कर सकते हैं। अधिकृत डीलरों को सलाह दी जाती है कि वे विदेशी प्रेषण के उद्देश्य से 30 जून, 2021 तक इस तरह के फॉर्म को अवश्‍य स्वीकार कर लें। इन फॉर्म को बाद में अपलोड करने के लिए एक विशेष सुविधा नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि दस्तावेज पहचान संख्या को सृजित (जेनरेट) करना संभव हो सके।

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