इनकम टैक्‍स जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ी, ये है नई डेडलाइन

वित्त वर्ष 2016-17 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सोमवार (31 जुलाई, 2017) को आखिरी दिन था जिसमें किसी तरह की ढील देने का कोई प्रस्ताव नहीं था। यानी अगर आपने सोमवार को इनकम टैक्स नहीं दाखिल किया तो फिर आयकर नहीं भर पाएंगे। लेकिन सरकार ने सोमवार (31 जुलाई, 2017) को ताजा बयान में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए विस्तार दिया है। एक आधिकारिक बयान के तहत अब वित्त वर्ष 2016-17 का आयकर रिटर्न पांच अगस्त (2017) तक दाखिल किया जा सकेगा। गौरतलब है कि आयकर विभाग में पहले ही दो करोड़ से ज्यादा लोग अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं। इससे पहले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इसे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। विभाग के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप में पहले ही दो करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील की थी। वहीं ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर कुछ समस्याएं आने के बारे में अधिकारी ने कहा था कि विभाग की इस वेबसाइट पर कोई बड़ी गड़बड़ नहीं देखी गई है, सिर्फ कुछ समय के लिए इस पर रखरखाव के चलते व्यवधान देखा गया था। कुछ समय के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट http://incometaxindiaefiling.gov.in/ में समस्या आ रही थी, जब मेंटिनेंस के लिए पोर्टल की सेवाओं को बाधित कर दिया गया था।

 

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