उप्र में 2021 तक प्रतिवर्ष 33 हजार होंगी पुलिस भर्तियां

नई दिल्ली  (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के खाली पड़े पदों पर भर्तियों से संबंधित राज्य सरकार का रोडमैप आज स्वीकार कर लिया।राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक रोडमैप रखा, जिसके तहत अगले चार वर्ष तक प्रति वर्ष करीब 33 हजार सिपाहियों और दरोगाओं की भर्ती किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि राज्य पुलिस में खाली पड़े पदों को 2021 तक भरा जा सके। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष करीब 3,000 सब-इंस्पेक्टर और 30,000 कॉन्स्टेबल की भर्ती करने के आदेश दे दिए।

 

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