एमसीएमसी के प्री सर्टिफिकेशन के बिना प्रकाशित नहीं कर सकेंगे राजनीतिक विज्ञापन

राजनांदगांव लोकसभा चुनाव के मतदान दिवस के एक दिन पहले 17 अप्रैल और मतदान  दिवस 18 अप्रैल को प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय एम.सी.एम.सी. कमेटी से अधिप्रमाणन (प्री सर्टिफिकेशन) अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने बताया कि राजनांदगांव जिले में आगामी 18 अप्रैल को मतदान होगा। 
भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के मुताबिक 17 और 18 अप्रैल को अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों अथवा अन्य संस्थाओं को राजनीतिक विज्ञापन का कंटेंट राज्य एवं जिला स्तर पर गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कमेटी द्वारा प्रकाशन के पहले संबंधित विज्ञापन के कंटेन्ट की जांच की जाएगी और उसके बाद ही अधिप्रमाणन प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। राजनीतिक विज्ञापन के कंटेंट के प्री सर्टिफिकेशन के बिना प्रकाशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि  सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार एवं अन्य संस्थाएं राजनीतिक विज्ञापन के प्रकाशन के पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्री सर्टिफिकेशन का दस्तावेज मिलने के बाद ही विज्ञापन प्रकाशित कराएंगे।