आईएनएक्स मीडिया केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने इस यात्रा के लिए दो शर्तें भी रखी है। पहली शर्त ये कि यात्रा से पहले दो करोड़ रुपये जमा करने होंगे वहीं दूसरी शर्त यह है कि कोर्ट के सामने विस्तृत यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा।
सीबीआई ने मीडिया कंपनी आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ 15 मई, 2017 को एक एफआईआर दर्ज की थी। आईएनएक्स मीडिया ग्रुप पर आरोप है कि 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड लेने के लिए कंपनी ने फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कई तरह की अनियमितताएं बरती थी। बता दें कि जब वर्ष 2007 के दौरान कंपनी को निवेश की स्वीकृति दी गई थी उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे।