गोरखपुर दंगा मामला – योगी आदित्यनाथ पर नहीं चलेगा कोई मुकदमा , हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को 2007 के गोरखपुर दंगा मामले में राहत मिल गई है. द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. गुरुवार को जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा की बेंच ने कहा कि अदालत को इसकी पुलिस जांच और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत न देने में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते साल मई में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था. आईपीसी की धारा-153ए (सांप्रदायिक दंगा भड़काना) के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका मोहम्मद असद हयात और परवेज परवाज ने 2008 में लगाई थी. इसमें 2007 के गोरखपुर दंगों के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ (तत्कालीन सांसद) के भाषण को जिम्मेदार ठहराया गया था. इस मामले की सीबीसीआईडी जांच पर शक जताते हुए याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड सहिंता (आईपीसी) की धारा-302, 307, 153ए, 395 और 295 के तहत सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी. इससे जुड़ी एफआईआर में आदित्यनाथ के साथ विधायक राधामोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी का भी नाम शामिल था.