जानिए पैन कार्ड के नए नियमों के बारे में

सेबी ने जिंस डेरिवेटिव्स से जुड़े एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा अपने ग्राहकों के पैन (स्थायी खाता संख्या) को लेने और उसके रखरखाव को लेकर अनुपालन के नियमों में बदलाव किया। साथ ही ई-पैन के उपयोग को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2020 में तत्काल पैन सुविधा की घोषणा की गई थी। उसके बाद आयकर विभाग ने ई-पैन सुविधा की शुरुआत की। इसे बॉयोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था (Adhaar) आधारित ई-केवाईसी के जरिए तुरंत प्राप्त किया जा सकता है।बाजार नियामक सेबी ने विशिष्ट ग्राहक कोड (यूसीसी) और पैन की अनिवार्य जरूरत से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया है। नियामक ने कहा कि जिंस डेरिवेटिव्स वाले एक्सचेंज के सदस्यों के लिए जिंस डेरिवेटिव खंड में सौदा करने वाले अपने सभी ग्राहकों के लिए यूसीसी का उपयोग अनिवार्य होगा। ऐसे एक्सचेंज के सदस्यों को बिना यूसीसी का ब्योरा ‘अपलोड’ किए कारोबार की अनुमति नहीं होगी।