पति के वेतन का 25 फीसदी हिस्से गुजरा भत्ता -SC

पति से अलग होने के बाद किसी पत्नी को कितना गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसका मानक तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पति के वेतन के 25 फीसदी हिस्से को इसके लिए ‘सही और उचित’ बताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक पति को आदेश दिया है कि वो अपनी तलाकशुदा पत्नी को 20,000 रुपए गुजारा भत्ते के रूप में दे। दो न्यायाधीशों की बेंच एक पति द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि पति अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारे भत्ते के रूप में इतनी धनराशि दे जिससे पति से अलग होकर भी पत्नी गरिमा के साथ रह सके।
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