फोर्थ इंडिया न्यूज़ पर किया बड़ा खुलासा – कानपुर रेव 3 का था अवैध निर्माण, Allahabad हाईकोर्ट ने रेव3 मल्टीप्लेक्स तुरंत गिराने के निर्देश दिए..25 मार्च 2019 को फैसला आया(Video)

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रिट पीआईएल-20999, वर्ष 2002 में रेव3 पर हाईकोर्ट के 25 मार्च 2019 को फैसला आया जागरण समूह का है रेव 3 बीजेपी के कई नेता थे शामिल जागरण समूह की चोरी-धोखाधड़ी पकड़ी गई, हाईकोर्ट ने रेव3 मल्टीप्लेक्स तुरंत गिराने के निर्देश दिए….

कानपुर के उद्यमी रॉबी शर्मा ने बड़ी जीत हासिल की है. कोर्ट में उनकी लंबी लड़ाई रंग लाई. हाईकोर्ट ने जागरण समूह की संपत्ति रेव3 मल्टीप्लेक्स को तुरंत गिराने के निर्देश दिए हैं. जागरण के मालिकाना हक वाली संपत्ति रेव थ्री के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है.

रिट पीआईएल-20999, वर्ष 2002 में रेव3 पर हाईकोर्ट के 25 मार्च 2019 के फैसले को पूरा पढ़ने पर तत्कालीन भाजपा सरकार लालजी टंडन, मुख्यमंत्री के सचिव आदि की संलिप्तता का जिक्र दिखता है. इन लोगों ने जागरण समूह के अवैध निर्माण कार्य में अप्रत्याशित रुचि दिखाते हुए अवैध निर्माणकर्ता की मदद की. वैसे तत्कालीन डीएम बीएस भुल्लर, जो आज कल डायरेक्टर जनरल सिविल एविशन हैं, और तत्कालीन उपाध्यक्ष केडीए कमिश्नर आदि सभी का रोल बहुत निंदनीय था. डीएम ने तो अपने पत्र जो रेव3 के कहने पर शासन को लिखे, उनकी प्रतियों पर दस्तखत करके, इन्हें थमा दिए जबकि डिस्पैच नंबर तक नहीं पड़ा था। जहां तक मै समझता हूं ये पत्र रेव 3 वालों ने खुद अपने यहां से टाइप करा कर डी ऐम के दस्तखत कराये थे। बाद में डिस्पैच नंबर डाल कर सीधे भी शासन को भेजा। आक्शन में शामिल रेव3 की दो सहयोगी फर्मों ने तो ड्राफ्ट की जगह एक एक करोड़ के चेक लगाये। ऐसी निविदा किसी भी प्रकार से स्वीकार ही नहीं की जा सकती। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जो याचिका में हैं। रेव इंटरटेनमेंट को आवंटन से कुछ समय पहले ही भूमि हथियाने को इनकार्पोरेट किया गया था। रेव 3 के हेड थे विक्रम कोठरी और महेंद्र मोहन करोड़ो की जमीन का खोटाला केडीए और रेव 3 की मिलीभगत से कानपुर में अवैध मल्टीप्लक्स बना आयुर्वेदिक गार्डन की जमीन पर अवैध बना रेव 3 केडीए और रेव 3 एंटरटेनमेंट पर हाई कोर्ट ने लगाया 15 लाख का जुर्माना