भारत में हैं कुल 26 तरह के नागरिक, पहले नंबर पर प्रेसिडेंट, आम आदमी कहां?

लखनऊ। हम सब जानते हैं, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है. कुछ लोगों ने ये भी सुना होगा कि उप राष्ट्रपति दूसरा नागरिक होता है. लेकिन हम में से कम ही लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि भारत में कुल 26 तरह के नागरिक होते हैं. सबसे हैरानी वाली बात ये है कि इन 26 तरह के नागरिकों में आम नागरिकों का नंबर कहीं नहीं आता. राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के अलावा, इस सूची में कई पदों के अध्यक्षों के नाम आते हैं.

आइए जानते हैं इन 26 नागरिकों की सूची के बारे में है –

भारत का पहला नागरिक– देश का राष्ट्रपति

दूसरा नागरिक– देश का उप राष्ट्रपति

तीसरा नागरिक– प्रधानमंत्री

चौथा नागरिक– सभी राज्यों के राज्यपाल

पांचवा नागरिक– देश के पूर्व राष्ट्रपति,

पांचवा (A) – देश का उप प्रधानमंत्री

छठा नागरिक– भारत का मुख्य न्यायधीश, लोकसभा का अध्यक्ष

सातवां नागरिक– केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष (वर्तमान में नीति आयोग), पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष का नेता

सातवां (A)– भारत रत्न पुरस्कार विजेता

आठवां नागरिक– भारत में मान्यता प्राप्त राजदूत, मुख्यमंत्री (संबंधित राज्यों से बाहर के) गवर्नर्स (अपने संबंधित राज्यों से बाहर के)

नौवां नागरिक– सुप्रीम कोर्ट के जज, 9th A– यूनियन पब्लिक सर्सिस कमिशन के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

दसवां नागरिक– राज्यसभा के उपाध्यक्ष, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के मंत्री (सुरक्षा से जुड़े मंत्रालयों के अन्य मंत्री)

ग्यारहवां नागरिक– एटार्नी जनरल, कैबिनेट सचिव, उप राज्यपाल

बाहरवां नागरिक– पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक वाले कर्मचारियों के चीफ

तेरहवां नागरिक– राजदूत ,असाधारण और पूर्ण नियोक्ता जो कि भारत में मान्यता प्राप्त हैं

चौदहवां नागरिक– राज्यों के चेयरमैन और राज्य विधानसभा के स्पीकर (सभी राज्य शामिल), हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस (सभी राज्यों की पीठ के जज शामिल)

पंद्रहवां नागरिक– राज्यों के कैबिनेट मिनिस्टर्स (सभी राज्यों के शामिल), केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी काउंसिलर (सभी केंद्र शासित राज्य) केंद्र के उपमंत्री

सोलहवां नागरिक– लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाले स्टाफ के प्रमुख अधिकारी

सत्रहवां नागरिक– अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश (उनके संबंधित न्यायालय के बाहर), उच्च न्यायालयों के पीयूज न्यायाधीश (उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में)

अट्ठारहवां नागरिक– राज्यों (उनके संबंधित राज्यों के बाहर) में कैबिनेट मंत्री, राज्य विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष (उनके संबंधित राज्यों के बाहर), एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के अध्यक्ष, उप अध्यक्ष और राज्य विधान मंडलों के उपाध्यक्ष (उनके संबंधित राज्यों में), मंत्री राज्य सरकारों (राज्यों में उनके संबंधित राज्यों), केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कार्यकारी परिषद, दिल्ली (उनके संबंधित संघ शासित प्रदेशों के भीतर) संघ शासित प्रदेशों में विधान सभा के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में।

उन्नीसवां नागरिक– संघ शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों के उपमंत्री (उनके संबंधित राज्यों में), केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा के उपाध्यक्ष और मेट्रोपॉलिटन परिषद दिल्ली के उपाध्यक्ष

बीसवां नागरिक– राज्य विधानसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन (उनके संबंधित राज्यों के बाहर)

इक्कीसवां नागरिक– सांसद सदस्य

बाइसवां नागरिक– राज्यों के डिप्टी मिनिस्टर्स (उनके संबंधित राज्यों के बाहर)

तेइसवां नागरिक– आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इन्हीं की रैंक के बराबर के अधिकारी, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, (उनके संबंधित राज्यों के बाहर), भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य

चौबीसवां नागरिक– उप राज्यपाल रैंक के अधिकारी या इन्हीं के समक्ष अधिकारी

पच्चीसवां नागरिक– भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव

छब्बीसवां नागरिक– भारत सरकार के संयुक्त सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारी, मेजर जनरल या समकक्ष रैंक के रैंक के अधिकारी

 

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