शादी के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी, नहीं तो लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली (4 जुलाई): आने वाले दिनों में देशभर में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है। केंद्र सरकार जल्द शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए नया कानून लाने पर भी विचार कर रही है। लॉ कमिशन की रिपोर्ट में केंद्र सरकार को सलाह दी है कि शादी के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इतना ही नहीं लॉ कमीशन ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा है कि अगर बिना कोई ठोस वजह बताए अगर शादी के रजिस्ट्रेशन में देरी होती है तो रोज़ान के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने की बात कही थी।

आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद केरल, हिमाचल प्रदेश, और बिहार सरकार इसे लागू कर चुकी है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने का फैसला ले चुकी है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए यूपी सरकार नियमावली तैयार कर रही है। योगी सरकार ने विलंब से पंजीकरण कराने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। जो जितने विलंब से पंजीकरण कराएगा, उसे उतना अधिक जुर्माना देना होगा। महिला कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

 

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