सरकारी हॉस्पिटल के सामने से नहीं निकलेगा कोई धार्मिक जुलूस: कोर्ट

लखनऊ: एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने धार्मिक जुलूस के संबंध अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने सरकार को आदेश दिया है कि लखनऊ में बिना प्रशासन की अनुमति के धार्मिक जुलूस नहीं निकलने दिए जाए. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुलूस निकालने की अनुमति देते समय रूट का ध्यान रखा जाए और यह रूट सरकारी अस्पताल के सामने न हो.
बता दें कि आशीष त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में मांग की गई थी कि जुलूस निकालने के लिए प्रशासन की अनुमति को अनिवार्य किया जाए. याचिकाकर्ता का कहना था कि जुलूस के कारण ट्रैफिक और मरीजों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है
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