सुप्रीम कोर्ट का आदेश ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत करेगी सुनवाई,

उत्तर प्रदेश ,वाराणसी ,ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण के अंतर्गत सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था. उसके बाद अदालत के आदेश पर उस स्थान को सील कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आज जुमे की नमाज को लेकर गुजारिश की थी कि लोग कम संख्या में ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचेलकिन लोग भरी तादाद में पहुंचे। पुलिस-प्रशासन के अलर्ट रहने से कोई हलचल नहीं हुई। जैसा कि आपको मालूम है कि मामले में हर पक्ष ने अपने-अपने दावे ठोके है ।

हिंदू पक्ष का कहना है कि पूरी संपत्ति भगवान आदि विश्वेश्वर की है,उधर मुस्लिम पक्ष उसे मस्जिद (जहा हिन्दू पक्ष दवा कर रहा है, शिवलिंग मिला है) कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई इस मामले को जिला जज के पास भेजा है, जहां दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि तथ्य सुनिश्चित करना सेक्शन 3 का उल्लंघन नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत करेगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।

@फोर्थ इंडिया न्यूज़ टीम

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