सुप्रीम कोर्ट का फैसला: फर्जी जाति प्रमाणपत्रों पर ली गई नौकरी वैध नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए फैसला में कहा है कि फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण लेकर ली गई सरकारी नौकरी या दाखिले को कानून की नजरों में वैध नहीं ठहराया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया। इसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से नौकरी कर रहा है और बाद में उसका प्रमाणपत्र फर्जी पाया जाता है, तो उसे सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है।

 

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