सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 32 हफ्ते की गर्भवती लड़की का नहीं कराया जाएगा गर्भपात

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि 32 हफ्ते की गर्भवती रेप पीड़िता बच्ची का गर्भपात नहीं कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को ठुकराते हुए यह फैसला दिया।

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क देते हुए याचिका ठुकराई कि 32 माह की गर्भवती लड़की को गर्भ गिराने की अनुमति नहीं दी सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा गर्भपात से लड़की की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वह गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी  जा सकती है। बताते चलें कि इसके पहले कोर्ट मामले को संज्ञान में लेते हुए गर्भपात कराने के बारे में चंडीगढ़ पीजीआई से पूछा था।

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