सुप्रीम कोर्ट ने IIT के JEE के दाखिलों और काउंसलिंग पर रोक लगाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) के तहत दाखिलों और काउंसलिंग पर रोक लगा दी है. सभी अभ्यर्थियों को ग्रेस अंकों को दिए जाने को लेकर दी गई याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और आईआईटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

दरअसल आईआईटी ने कैमिस्ट्री के एक गलत सवाल के लिए 3 ग्रेस अंक और गणित के एक गलत सवाल के लिए 4 ग्रेस अंक दिए हैं जो सभी को दिए गए हैं. तमिलनाडू के वेल्लोर इलाके के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस अंक को चुनौती देते हुए मांग की है कि मेरिट लिस्ट फिर से तैयार की जाए.

याचिका में कहा गया है कि आईआईटी ने उन छात्रों को भी ग्रेस अंक दिए हैं जिन्होंने उन सवालों को हल करने की कोशिश भी नहीं की है. जबकि ग्रेस अंक सिर्फ उन्हें मिलने चाहिए जिन्होंने इन सवालों को छोड़ने की बजाए हल करने की कोशिश की है. छात्र के मुताबिक इन ग्रेस अंकों की वजह से मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई है और बहुत छात्रों पर फर्क पड़ा है. इसलिए दोबारा से मेरिट लिस्ट तैयार की जाए. फिलहाल अब इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी

 

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