हाइवे में शराब की दुकान फिर भी बच गई ?


सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हाइवे से 500 मीटर पर कोई भी शराब की दुकान नही होनी चाहिए फिर भी प्रदेश सरकार ने उन सड़कों को ओडीआर (अदर डिस्ट्रिक्ट रोड) का दर्जा दे दिया है जहां बाईपास बने हुए हैं। ऐसे जिलों में आबादी से गुजरने वाला रास्ता अब राजमार्ग नहीं कहलाएगा। सरकार के इस फैसले से लगभग 500 दुकाने बच जाएगी।

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