3 मिनट से ज्यादा रुकना पड़े तो नहीं लगेगा टोल टैक्स

टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी-लंबी लाइनों से गाड़ी चलाने वाले हर रोज परेशान होते हैं. इन्हीं परेशानियों का ध्यान रखते हुए लुधियाना के एडवोकेट हरिओम जिंदल ने आरटीआई डाली.

इसके जवाब में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कहा है कि किसी भी वाहन को टोल टैक्स की कतार में अधिकतम ढाई मिनट तक रुकना पड़ेगा. आधा मिनट कंप्युटर कर्मी को टोल टैक्स की पर्ची काटने पर लगेगा यानी कुल समय 3 मिनट का है.

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जिंदल ने आरटीआई में पूछा कि क्या ये समय अलग-अलग काऊंटरों के लिए विभिन्न है तो जवाब मिला कि नहीं ऐसा नहीं है. जिंदल ने अगला सवाल पूछा कि अगर गाड़ी चलाने वाले को कतार में 3 मिनट से ज्यादा का समय लग जाए तो इस परेशानी के एवज में उसे क्या छूट दी जाएगी.

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इस पर एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल एनके जैन की तरफ से दिए गए जवाब में लिखा गया कि तीन मिनट से अधिक समय तक इंतजार करने पर वाहन चालक को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

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आरटीआई में सड़क पर वाहन के हादसाग्रस्त होने पर मदद के बारे में पूछा गया तो एनएचएआई ने कहा कि टोल फ्री नंबर 18001803636 पर फोन करके सहायता प्राप्त की जा सकती है.

 

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