30 दिन में डेथ क्‍लेम सेटलमेंट, देरी पर बीमा कंपनियों को देना होगा ब्‍याज

इंश्‍योरेंस नियमों में बदलाव से पॉलिसी होल्‍डर्स को कई लाभ होने जा रहे हैं. इंश्‍योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) ने अपनी इस पहल से पॉलिसी होल्‍डर्स को उनके अधिकारों और हितों की पूरी रक्षा का आश्‍वासन दिया है. अब मृत्‍यु से लेकर हेल्‍थ इंश्‍योरेंस तक सभी कुछ का सेटलमेंट समय पर होगा. मृत्‍यु की स्थिति में 30 दिनों के भीतर क्‍लेम सेटलमेंट करना होगा. अगर आगे जांच की जरूरत है तो भी यह प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी.

जांच के नाम बंद होगी देरी
इस तरह जांच के नाम पर अब बीमा कंपनियां क्‍लेम सेटलमेंट में देरी नहीं कर पाएंगी. इसी तरह अन्‍य बीमा दावों का निपटारा भी 30 दिन के भीतर करना होगा. बीमा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी से अभी तक लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.
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