किसी मोबाइल टेलीफोनी सेवा प्रदाता द्वारा 4जी दूरसंचार उपकरणों के आयात पर 10 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क लगेगा जिससे इस नयी प्रौद्योगिकी में निवेश करने वाली फर्में प्रभावित हो सकती हैं। इस तरह के उपकरणों के लिए आयात शुल्क पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि क्या ये वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी समझौते आईटीए के तहत आते हैं या नहीं। इस समझौते में अनेक आईटी और दूरसंचार उत्पादों को विश्व व्यापार संगठन या डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के तहत मूल सीमा शुल्क से छूट मिलती है।
केंद्रीय उत्पाद कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी ने अपने फील्ड कार्यालयों से कहा है कि 4जी उपकरण आयात पर मूल सीमा शुल्क लगेगा और आकलन आदेश इसी के अनुसार पारित किए जाएं। अधिकारियों ने कहा फील्ड अधिकारियों को कुछ संशय था। हमने उनसे कहा है कि इस तरह के आयात पर 10 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क व उपकर लगेगा।
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