भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और रिलायंस जियो के खिलाफ भारती एयरटेल की शिकायत खारिज कर दी।
आयोग ने कहा, “शिकायतकर्ता (एयरटेल) आरआईएल और जियो के मुफ्त सेवाओं को लेकर की गई अपनी शिकायत में स्वीकार्य अस्पष्टीकरण देने में नाकाम रहा है कि किस प्रकार जियो की मुफ्त सेवाएं प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करती हैं। सीसीआई ने कहा कि पहली नजर में रिलायंस जियो का आचरण ‘प्राइमरी प्राइसिंग सहित अनुचित मूल्य निर्धारण पर रोक लगाने’ के (प्रतिस्पर्धा) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली प्रतीत नहीं होती है।
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