वस्तु एवं सेवाकर (GST- जीएसटी) की आगामी एक जुलाई से शुरू होने वाली नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत गुम हुये, चोरी हो गये अथवा नष्ट हुये सामान का अलग रिकार्ड रखना होगा. इसी प्रकार नमूने के तौर पर दिये गये सामान या फिर उपहार में दिये गये सामान का भी रिकार्ड रखना होगा.
जीएसटी के तहत रिकार्ड के रखरखाव के लिये तैयार मसौदा नियमों में कहा गया है कि लेखा खातों को क्रमानुसार रखना होगा और रजिस्टर में, खातों में अथवा दस्तावेज में कोई कांट छांट नहीं होगी. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा जारी इन नियमों के मसौदे में प्रत्येक गतिविधि के लिये अलग से लेखा जोखा रखने अथवा रिकार्ड रखने को कहा गया है.
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