GST में 4 टैक्स स्लैब, लग्जरी स्लैब में 28 फीसदी टैक्स का प्रवधान

नई दिल्ली (29 मार्च): देशभर में 1 जुलाई से GST लागू करने की दिशा में सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। लोकसभा से GST बिल पास हो गया है। GST में चार दरों का प्रावधान किया गया है। GST की अधिकतम सीमा 28 फीसदी होगी। इसके साथ ही लग्जी सामान पर लोगों को अलग से सेस भी देना होगा।

GST में मल्टीपल टैक्सेशन स्लैब का प्रवाधान किया गया है।

– खाने-पीने की चीजें और पेट्रोलियम पदार्थ 0 फीसदी टैक्स स्लैब में आएंगी

– दूसरा टैक्स स्लैब 5 फीसदी का होगा

– तीसरा स्लैब 12-18 फीसदी का होगा

– 28 फीसदी अधिकतम टैक्स स्लैब होगा

-लग्जरी स्लैब में तंबाकू, महंगी गाड़ियां आएंगी

लग्जरी स्लैब के 2 हिस्से होंगे

– सेस+टैक्स लग्जरी/तंबाकू उत्पादों पर 28 फीसदी के साथ सेस भी लगेगा। यह सेस 5 सालों के लिए होगा

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