IIT JEE में ग्रेस मार्क्स को लेकर दायर सभी याचिकाएं खारिज, दाखिले की प्रक्रिया से रोक हटी

नई दिल्ली: आईआईटी और एनआईटी में होने वाले दाखिले और काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने दाखिले में ग्रेस मार्क्स को लेकर दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने इसी के साथ दाखिले से जुड़ी प्रक्रियाओं पर लगी रोक भी हटा दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोनस अंक देने के विवाद पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को आईआईटी और एनआईटी में होने वाली काउंसलिंग पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी.

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से इन संस्थानों में  दाखिला ले चुके 23,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था. कोर्ट ने आईआईटी  में काउंसलिंग और दाखिले के संबंध में दायर होने वाली किसी भी रिट याचिका को स्वीकार करने पर भी सभी उच्च न्यायालयों पर प्रतिबंध लगा दिया था. कोर्ट ने कहा था कि जब तक बोनस अंक देने की वैधता के बारे में फैसला नहीं होता तब तक दाखिला ले चुके छात्रों का भविष्य अधर में रहेगा.

कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं और आईआईटी-जेईई, 2017 की रैंक लिस्ट तथा परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यथिर्यों को अतिरिक्त अंक देने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं की जानकारी मांगी थी.
आईआईटी-जेईई, 2017 की रैंक सूची रद्द करने संबंधी अर्जी पर न्यायालय ने 30 जून को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया था. आईआईटी में दाखिले की इच्छुक ऐश्वर्या अग्रवाल ने न्यायालय से इस पर निर्देश देने का आग्रह करते हुए कहा था कि जेईई (एडवांस) 2017 में शामिल विद्यार्थियों को बोनस अंक देने का फैसला उसके और अन्य छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है.

 

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